*एक महीने में 26001 सहायक आचार्य की रिजल्ट जारी करें - सुप्रीम कोर्ट
344 Views
344 Views
*एक महीने में 26001 सहायक आचार्य की रिजल्ट जारी करें - सुप्रीम कोर्ट*
*सीटेट उम्मीदवारों की अर्जी खारिज, 5 लाख हर्जाना लगाया*
सुप्रीमकोर्ट ने झारखंड में 26001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट एक माह में जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बुधवार को परिमल कुमारएवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव को कोर्ट के आदेश का पालन कर सूचित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुपालन रिपोर्ट जमा नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा।
सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट पास अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल करने की अनुमति नहीं दी और याचिका खारिज कर दी। अदालत ने प्रार्थी अरविंद कुमार ठाकुर एवं अन्यकी यह याचिका खारिज करते हुए प्रार्थियों पर पांच लाख का हर्जाना भी लगाया। अदालत ने कहा कि ऐसी याचिका दायर कर कोर्ट का समय बर्बाद किया गया।
*रद्द परीक्षाएं हुईं आयोजित सहायक आचार्य के विभिन्न विषयों की*
रद्द परीक्षाएं 28 मई को आयोजित की गईं। पंचपरगनिया, कुरमाली और उर्दू विषय की परीक्षाएं रद्द की गई थीं। रद्द पेपर की पुनर्परीक्षा रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। दरअसल, अरविंद कुमार ठाकुर एवं अन्य की ओर से सहायक आचार्य परीक्षा नियुक्ति में सीटेट अभ्यर्थियों को फिर से शामिल करने का आग्रह करते हुए एसएलपी दाखिल की गई थी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से26001 पद के लिए 12 जून से ली गई थी परीक्षा ।
झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए परीक्षा 12 जून 2024 से शुरू हुई थी। पहले इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए परीक्षाएं शुरू हुई थीं। जबकि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए परीक्षा 23 जून से शुरू हुई थी। इससे पहले सिर्फ हिंदी पेपर की परीक्षा अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह और मई के प्रथम सप्ताह में हुई थी।
*सीटेट, दूसरे राज्यों के टेट पास छात्रों के रद्द हुए थे आवेदन*
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीटेट व दूसरे राज्यों से टेट पास व दोबारा आवेदन करने वाले 53,604 आवेदन रद्द किए थे। साथ ही, पूर्व में रद्द 1196 अभ्यर्थियों के आवेदन पुनर्बहाल किया था। 22 अक्तूबर 2023 के बाद के आवेदन रद्द किए गए थे। बता दें कि हाईकोर्ट ने सीटेट व दूसरे राज्यों से टेट पास छात्रों को मौका दिया था।
*झारखंड के मुख्य सचिव और जेएसएससी के सचिव को दिया निर्देश*
सबसे पहले शपथ पर दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि सरकार सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को वापस लेने पर विचार कर रही है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए राज्य सरकार ने दोबारा संशोधित शपथपत्र दाखिल कर कहा था कि सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन, रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इसके बाद प्रार्थियों ने अवमानना याचिका दायर की थी।