रामनवमी को लेकर हज़ारीबाग़ में लगा धारा 163 dJ पर होगा प्रतिबन्ध

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रामनवमी पूजा 2025 को लेकर सदर एसडीओ ने सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत लागू की निषेधाज्ञा

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उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के आदेश  ज्ञापांक पर दिनांक 05/04/2025 के संयुक्त आदेशानुसार इस वर्ष हजारीबाग जिला में रामनवमी का त्योहार दिनांक 06/04/2025 को एवं चैती दशहरा दिनांक 07/04/2025 एवं 08/04/2025 को मनाया जायगा। इस अवसर पर दिनांक 06/04/2025 से 08/04/2025 तक श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी संख्या में जुलूस में सम्मिलित होने की संभावना है। पूर्व में रामनवमी के अवसर पर जुलूस में शामिल विभिन्न अखाड़ों में से कुछ शरारती तत्वों के द्वारा आपत्तिजनक तस्वीरों एवं भड़काने वाली भाषणों के प्रचारित किये जाने के कारण हजारीबाग में सम्प्रदायिक तनाव के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है।

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उपरोक्त परिपेक्ष्य में रामनवमी- 2025 के पावन अवसर पर साम्प्रदायिक तनाव एवं विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए रामनवमी महापर्व- 2025 के अवसर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत लागू करना नितांत आवश्यक है।

अतः रामनवमी- 2025 को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मैं बैद्यनाथ कामती (झा0प्र0से0), प्रभारी अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग अपनी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हजारीबाग सदर अनुमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश घोषित करता हूँ कि:-

(1). बिना अनुज्ञप्ति मिले जुलूस/झाँकी निकालने पर प्रतिबंध।

(2). पारंपरिक हथियारों को छोड़कर अन्य अति घातक हथियार/आग्नेयास्त्र इत्यादि को लेकर घूमने पर प्रतिबंध।

(3) उत्तेजक भाषण, नारा एवं भड़काऊ गाने को बजाने इत्यादि पर प्रतिबंध।

(4) डी0जे0 बजाने पर प्रतिबंध।

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(5) अनुज्ञप्तिधारी जुलूस/संगठन निर्धारित रास्ता (मार्ग) से हीं पारंपरिक रीति-रिवाज से जूलूस निकाला जाय, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।

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(6) Public Road पर नशे की हालत में घूमने पर प्रतिबंध।

(7) कोई भी ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति अथवा जुलूस/संगठन में सम्मिलित व्यक्ति के द्वारा न किया जाय, जिससे विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(8) रामनवमी-2025 के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस में झाकियों की अधिकतम ऊँचाई जमीन से 12 फीट तथा चौड़ाई 8 फीट से अधिक होने पर प्रतिबंध।

(9)  रामनवमी पर्व के अवसर पर कतिपय शरारती तत्वों द्वारा Social networking sites जैसे Whatsapp, Twitter, Facebook & any other social media/Media platform  पर भड़काउ साम्प्रदायिक भाषण/शब्दों/मैसेज/ऑडियो/विडियो पर प्रतिबंध।

(10) यह निषेधाज्ञा पुलिस बल/कर्मचारी/पदाधिकारी/शादी-विवाह/शव यात्रा/शांति पूर्वक निकाली गई रामनवमी के जुलूस पर लागू नहीं रहेगा।

(11) यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06/04/2025 से 08/04/2025 तक लागू रहेगा।

note :-SDO hazaribag द्वारा जारी किया गया ये guidelines

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